DMRC LIQUOR: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन Delhi Metro Rail Corporation ने यात्रियों के लिए एक खास सुविधा का इंतजाम किया है। जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दो सील बंद शराब की बोतल को आसानी से मेट्रो मेंले जा सकता है। यह सुविधा केवल मेट्रो में शराब ले जाने की हैं उसको पीना अभी भी मेट्रो में अवैध है। इसे पहले यह अनुमति सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के यात्रियों के लिए थी। इस बात की जानकारी DMRC ने एक व्यक्ति के द्वारा ट्वीटर पर पूछे जाने पर उसको दी थी। जिसके बाद से कई लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं।
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में थी केवल शराब ले जाने की अनुमति
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की उच्च पद पर काम कर रहे आधिकारियों ने इस बात पर नए नियम बनाए हैं। पहले के नियम के अनुसार सिर्फ यात्रियों को एयरपोर्ट एक्सप्रेरस लाइन पर शराब को कैरी करने की इजाजत थी। लेकिन अब मेट्रो की कमेटी ने अपने पहले के नियमों में कुछ नए बदलाव किए हैं। इस नए नियम के तहत 30 जून यानि आज से कोई भी व्यक्ति दो सील बंद शराब की बोतलों को आसानी से मेट्रो के किसी भी लाइन से ले जा सकता है। इसे पहले केवल एयरपोर्ट लाइन में बाहर के देशों से आ रहे लोगों को ही शराब ने जाने की अनुमति थी।
मेट्रो में शराब पीने पर होगी सख्त कारवाई
DMRC में केवल मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों को शराब की बोतल ले जाने की अनुमति ही है। यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीता हुआ नजर आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानून उठाए जाएंगे। अभी भी मेट्रो के अंदर शराब पीना या पीकर जाने वाले यात्री को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यदि कोई भी यात्री मेट्रो में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने या नियम का उल्लघंन करता है ,तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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