Author : Anshika Shukla Date : 18-12-2024
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कर्मचारी भविष्य संगठन यानी EPFO ने एक बड़ा फैसला किया है।
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अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करेक्शन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, ये अपडेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के मामले में किया गया है।
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EPFO ने Aadhaar हटाने को लेकर सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई अकाउंटहोल्डर अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या मॉडिफाई करना चाहता है तो उसके लिए आधार अब एक मान्य डॉक्युमेंट नहीं होगा।
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यूआईडीएआई (UIDAI) से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि डेट ऑफ बर्थ में बदलाव के लिए आधार मान्य नहीं होगा। इसे लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट से हटा दिया गया है।
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EPFO के मुताबिक, जन्म प्रमाणपत्र ,सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मदद से आप डेट ऑफ बर्थ में अपडेट या करेक्शन कर सकेंगे।
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डेट ऑफ़ बर्थ अपडेट/करेक्शन के लिए सिविल सर्जन की तरफ से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बनाम UIDAI एवं अन्य केस में भी कहा था कि आधार नंबर को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए न कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह। जिसके बाद UIDAI ने सर्कुलर जारी किया था।
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UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ यानि पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ(पता) के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन, इसका इस्तेमाल जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर वैध नहीं है।