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Delhi NCR Pollution: BS-3 और BS-4 वाहन वाले हो जाएं सावधान! घर से निकालते ही कट जाएगा 20000 का चालान

Delhi NCR Pollution: दिल्ली एनसीआर वाले अब BS-3 और BS-4 वाहनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बढ़ते प्रदूषण के चलते इन वाहनों पर रोक लगा दी गई है। जानें क्या है पूरी डिटेल

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Delhi NCR Pollution
Delhi NCR Pollution

Delhi NCR Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। लगातार खराब होते हालात के बीच एनसीआर में आने वाले गुरुग्राम और फरीदाबाद में बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां, दिल्ली के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में नहीं चला सकेंगे ये गाड़ियां

गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 चार पहिया वाहनों पर 30 नवंबर 2023 तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदियां ग्रेप के तीसरे चरण के लागू रहने तक जारी रहेगा।

प्रदूषण स्तर को देखते हुए लिया ये फैसला

इस बाबत गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि प्रदूषण से लगातार खराब होत हालात को ध्यान में रखकर गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ये कदम उठाएं गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वह अपने निजी वाहनों की बजाय अब सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों का उपयोग करें।

उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रतिबंधित वाहनों का उपयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194 (1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमों का पालन न करने पर 20 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

नोएडा में भी लगा है प्रतिबंध

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही नोएडा में 15 से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पहले की तरह ही किया जा सकता है।

नोएडा में चल रहा है ये अभियान

वहीं, नोएडा पुलिस शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन ऑफ करने की मुहिम चला रही है। साथ ही अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों का उपयोग पर जोर दे रही है। उधर, दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू होने के बाद गैर-जरूरी सामान वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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