How to Transfer Driving License: अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसें आपकी गाड़ी के लाइसेंस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए, तो हम आपको बताने वाले इस बारे में पूरी जानकारी। दरअसल जिन लोगों को दूसरे राज्यों में अपना लाइसेंस ट्रांसफर कराना है, तो इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस मामले में यह भी देखा जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का है, क्योंकि आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं। इनमें प्राइवेट और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आते हैं। ये ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस राज्य पर निर्भर करता है। तो ऐसे में अगर आपको भी अपला डीएल ट्रांसफर कराना है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
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- सबसे पहले आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर कराने के लिए आपके लाइसेस को बनाने वाले रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की जरूरत पड़ेगी।
- फिर इस एनओसी दूसरे राज्य के RTO ऑफिस जहां आप अपना डीएल ट्रांसफर कराना चाहते हैं वहां देना होगा। एनओसी का मतलब ये होता है कि आपके डीएल जारी यानी संबंधित राज्य को दूसरे राज्य में डीएल ट्रांसफर करने में किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है। इसके बाद आप इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें।
- सबसे पहले डीएल ट्रांसफर कराने के लिए परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है फिरे आरटीओ ऑफिस चुन कर डीएल ट्रांसफर की एप्लिकेशन को भरें।
- इसके साथ ही ओरिजनल स्टेट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस और वैध एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल या पासपोर्ट को अपने पास रखें।
- इसके अलावा आपके पास वैलिड DOB प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट को भी अपने पास रखें।
- फिर ओरिजनल स्टेट के आरटीओ से मिली NOC के साथ चार से छह पासपोर्ट साइज फोटो।
- जिस राज्य के लिए डीएल ट्रांसफर कराना है वहां के आरटीओ के आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज और एप्लिकेशन फॉर्म सहित उपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट को एक जमा इकट्ठा कर लें।
- इसके बाद आपको जिस नए राज्य में अपना डीएल ट्रांसफर कराना है वहीं के संबधितं RTO ऑफिस में जाकर एप्लिकेशन फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। इसके साथ मान्य फीस की पेमेंट भी कर दें। फिर आपका नया लाइसेंस बनकर आपके घर आ जाएगा।