GST on Used Cars: वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) की परिषद ने बीते शनिवार को जीएसटी रेट को बढ़ाने का फैसला लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में यह निर्णय लिया गया। ऐसे में अब पुरानी कारों पर पहले से ज्यादा जीएसटी (GST on Used Cars) चुकाना होगा। जी हां, यह एक बड़ा झटका है। अगर आप पुरानी कार खरीदने की तैयारी कर रहे थे तो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। आइए नीचे जानते हैं कि अब आपको कितना अधिक पैसा चुकाना होगा।
GST on Used Cars: महंगा होगा पुरानी गाड़ी खरीदना
आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने पुरानी कारों पर लगने वाली जीएसटी की दर को बढ़ा दिया है। इसे 12 से 18 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि, इसका सीधा असर पुरानी कारों का बिजनेस यानी पुरानी कार खरीदने और बेचने वालों पर नजर आएगा। वहीं, अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार सीधे तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता या खरीदता है तो उस स्थिति में 12 फीसदी का ही टैक्स चुकाना होगा।
GST on Used Cars: पुरानी Electric Car खरीदना होगा महंगा
जीएसटी परिषद के फैसले के अनुसार, जीएसटी की दर सभी पुरानी कारों पर लागू होगी। इसमें इलेक्ट्रिक कारें (Electric Car) शामिल हैं। ऐसे में पुरानी इलेक्ट्रिक कार को किसी डीलर के माध्यम से खरीदने पर 18 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। वर्तमान में यह 12 फीसदी है। इस तरह से आपको पुरानी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। हालांकि, नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मिलने वाली 5 फीसदी की छूट अभी भी जारी रहेगी।
सरकार के फैसले से कारोबारी जगत निराश?
पुरानी कारों पर जीएसटी बढ़ने से कारोबारी सेक्टर पर खास प्रभाव देखने को मिल सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कारोबारी सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कारोबारियों को इस बात की चिंता है कि जीएसटी में इजाफा होने से पुराने वाहनों की बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। पहले से ही इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें ईंधन वाली कारों से ज्यादा है। ऐसे में टैक्स का बोझ इनकी मांग को और गिरा सकता है।
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