Hill driving licence: अगर आप कहीं की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की साबित हो सकती है। क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में गाड़ी से पहाड़ों की सैर करने वालों के लिए एक नया नियम बनाया गया है। ऐसे में अगर आप वीकेंड पर पहाड़ों की सैर करने जा रहे हैं तो इस नियम को बिना जाने भूलकर भी न जाएं क्योंकि इस दौरान आपका भारी-भरकम नुकसान हो सकता है। हम उत्तराखंड स्टेट कमीशन ऑफ़ कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल के द्वारा बनाए गए नियम के बारे में ही इस आर्टिकल में बताने वाले हैं।
बनाया गया है नया नियम
हाल ही में उत्तराखंड स्टेट कमीशन ऑफ़ कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल ने जो नियम बनाया है। उसके मुताबिक अगर कोई हिल रोड एंडोर्समेंट के बिना ड्राइविंग करता है तो उसे इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अब गाड़ी चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हिल रोड एंडोर्समेंट होना भी जरूरी है। ऐसा करने के पीछे आयोग की कोशिश लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक बनाना है। पहाड़ों पर ड्राइविंग करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त लोगों को इंश्योरेंस का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।
इस घटना के बाद बनाया गया नियम
बता दें, साल 2022 में एक दुर्घटना को देखते हुए इस नियम को बनाया गया था। दरअसल पहाड़ी रास्तों से लौटते वक्त एक इंश्योर्ड टैक्सी 200 मीटर गहराई में गिर गई थी लेकिन जब उसका इंश्योरेंस क्लेम करने की बारी आई है तो उसे निरस्त कर दिया गया था और इसे निरस्त करने के पीछे की वजह ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हिल रोड एंडोर्समेंट होना बताई गई थी। आयोग लोगों को यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए तमाम तरीके के नए-नए नियम बना रहा है।
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