PUC Certificate: क्या आपको पता है कि आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपके पास में इस डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। बता दें कि ईंधन से चलने वाले हर वाहन के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट किसी भी वाहन के लिए केवल 6 महीने तक ही मान्य होता है और इसके बाद इसे दोबारा बनवाना पड़ता है। तो इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है और क्यों ये सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है।
क्यों बनवाना जरूरी है पीयूसी सर्टिफिकेट
देश में आप कोई भी चलाते हों चाहे वो टू-व्हिलर हो या फोर व्हिलर हो तो उसके लिए आपको पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी बनवाना पड़ेगा और गाड़ी चलाते समय आपक ये सर्टिफिकेट अपने पास भी जरूर रखना होगा। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूरी होने पर इसे सही समय पर रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है या होते हुए भी आप इसे ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर नहीं दिखा पाते हैं तो आपको इसके लिए 10 हजार रुपये तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही इसका आपके पास न होने पर आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में भी समस्या आ सकती है। जब भी आप ड्राइव करें तो यह सर्टिफिकेट अपने पास जरूर रखें। पीयूसी सर्टिफिकेट पेट्रोल और डीजल दोनों वाहनों के लिए जारी किया जाता है।
क्या है नियम
जब भी कोई वाहन मालिक गाड़ी के इंश्योरेंस को दोबारा रिन्यू करवाता है तो उसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के नियमों के अनुसार उसको पीयूसी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के देश में कोई भी वाहन नहीं चला सकते हैं। इसका फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और IRDAI ने इस नियम को लागू किया।
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