Taxi Permit: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर्स को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस निर्णय के बाद अब दिल्ली में साफ ईंधन और सीएनजी से चलने वाली टैक्सियों के परमिट (Taxi Permit) की वैधता को 15 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर के सभी टैक्सी ड्राइवर्स को काफी बड़ी राहत और सौगात मिली है।
सरकार ने दी बड़ी राहत
इस बारे में केजरीवाल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर में जो भी टैक्सी स्वच्छ ईंधन और सीएनजी पर चल रही है, उनके परिमिट को 15 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं, दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि ये फैसला उन टैक्सी पर लागू होगा, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सीएमवीआर 1989 और डीएमवीआर 1993 के तहत सभी शर्तों को पूरा करते होंगे।
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क्या है पूरा मामला
आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत जो भी टैक्सियां पहले से परमिट थी, उनकी वैधता सिर्फ 8 सालों तक थी। वहीं, काली, पीली और बाकी की टैक्सियों का परमिट 15 साल था। ऐसे में दोनों तरह की टैक्सियों में असमानता साफ दिख रही थी। यही वजह है कि कई टैक्सी यूनियन इस मसले को दिल्ली हाईकोर्ट लेकर गए। ऐसे में मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के सेक्शन 74 के तहत परमिट में असमानता को दूर करने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सी यूनियन की मांग को सही ठहराते हुए इस संबंध में दिल्ली सरकार को एक आदेश दिया। इसके बाद अब दिल्ली सरकार ने इस फैसले को लागू कर दिया है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने क्या कहा
उधर, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी ड्राइवर्स के साथ खड़ी रही है। इस फैसले से टैक्सी चालकों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। अब सीएनजी टैक्सी चालक 15 साल तक अपनी गाड़ी चला पाएंगे।
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