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Traffic Rules: होली के दिन Drink and Drive न करें नहीं तो भरना पड़ सकता है कम से कम 10000 का चालान

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Traffic Rules: देश में 8 मार्च, 2023 को होली का त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, नए-नए पकवान खाते हैं और वहीं कुछ लोग इन्जॉय करने के लिए के लिए भांग या शराब पिकर मोटरसाइकिलों और कारों में घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही अपनी कार को गलत तरिके से चलाते हैं और गाडी में ही बार बना देते हैं। इससे दूसरे लोगों की जान को खतरा हो जाता है। लेकिन इस होली अगर आप ऐसा करते हुए पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं तो होली के दिन आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। होली के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर Drink & Drive के तहत आपको कम से कम 10000 रुपये के भारी चालान के साथ छह महीने की जेल भी हो सकती है।

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पहली बार पकड़े जाने भरना होगा 10000 का चालान

होली के दिन अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर आपको कम से कम 10000 रुपये तक का चालान के साथ छह महीने की जेल या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। हालांकि पहले इस जुर्माने की राशि 2000 रुपये थी लेकिन अब लोगों के द्वारा ऐसी गलती करने से बचने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चालान की में बदलाव कर इसे 10000 कर दिया गया है।

दूसरी पकड़े जाने पर कटेगा 15000 रुपये का चालान

अगर आप होली के दिन दूसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव में यानी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे आपको फिर से 15000 रुपये का चालान और दो साल की जेल या दोनों ही सजा का प्रावधान है।

Drink & Drive नियम इस धारा के तहत माना गया है अवैध

कोई व्यक्ति किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इसे मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के तहत अवैध माना जाता है। जिस कारण गाड़ी चलाने वाले और आस-पास चल रहे लोगों के साथ दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है।

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