Volkswagen: तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने Audi Q7 3.0 TDI Quattro कार को खरीदा और कुछ समय बाद इस कार के ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी आने लगी। इसके बाद जब इन्होंने कंपनी इस कार को दिखाया तो कंपनी शिकायत कर्ता की तरफ से बताई गई परेशानी को ठीक करने के लिए आना कानी करने लगी। उसके बाद शिकायत कर्ता ने इस संबध में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आयोग की तरफ से जांच कराई गई और पड़ताल के बाद आयोग ने ऑडी की पैरेंट कंपनी फॉक्सवैगन को ग्राहक को आदेश दिया कि कंपनी कार मालिक को 60 लाख रुपये का अमाउंट वापस करे।
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राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा मामला
ऑडी Q7 कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि “किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी को उसके उत्पाद में गड़बड़ी पाए जाने के बाद छूट देना सही नहीं है। इस कारण कार इस कार में आई खराबी से किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट भी लग सकती है।“
जानें पूरा मामला
मीडिया में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2009 में एक व्यक्ति ने ऑडी Q7 कार को खरीदा था। साल 2014 में इस कार के ब्रेक सिस्टम में समस्या आने लगी। इसके बाद कार मालिक ने इसके बारे में कंपनी बताया लेकिन कंपनी ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण जुलाई 2014 में उन्हें कल्लाकुरिची में गाड़ी के ब्रेक सिस्टम फेल होने की परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और कमीशन के सदस्य आर वेंकटसेपेरुमल की बेंच की तरफ से ऑडी पेरेंट कंपनी फॉक्सवैगन को ग्राहक को 60 लाख रुपए लौटाने के लिए कहा है। इसके लिए आयोग ने कंपनी को दो महीने का समय भी दिया है। इसके साथ ग्राहक के केस में खर्च हुए रुपये भी लौटाने को कहा है।
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