7th Pay Commission: कुछ समय पहले केंद्र सरकार समेत कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में अब सरकार के महंगाई भत्ते के एलान के बाद करोड़ों कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी का लुफ्त उठा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल जिन कर्मचारियों को एरियर का भुगतान मिल गया है उन्हें टैक्स से मिलने वाले फायदे के लिए टैक्स रिलीफ क्लेम करना होगा।
ITR भरने से पहले करें ये काम
दरअसल इनकम टैक्स के एक्ट सेक्शन 89 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान पर टैक्स रिलीफ क्लेम करने की सुविधा दी जाती है। हालांकि यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों को अपने आप नहीं मिलती इसके लिए कर्मचारियों को एक फॉर्म फिल करना होता है। ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स रिलीफ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इन स्पेट्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि, टैक्स का फायदा लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 10ई भरना होगा।
10ई फॉर्म भरने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
- इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की e-filing वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आप Tax Exemptions and Reliefs फॉर्म के 10ई ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप असिस्टेंट ईयर सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा वहां आप Let’s Get Started पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप सेक्शन सेलेक्ट कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आप एरियर सैलरी/ फैमिली पेंशन को चुने।
- इस ऑप्शन को चुनने के बाद आप मांगी गई सभी जानकारियों को फील करें और इसके बाद आपका ई -वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- ई-वेरिफिकेशन करते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा।
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