Adani-Hindenburg: अडानी-हिंडनबर्ग मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दर्ज की गई हैं। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया है कि अडानी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगाई जाएगी। दरअसल अडानी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं।
ये भी पढ़ें: खत्म नहीं हो रही Adani Group की दिक्कतें, शेयरों में भारी नुकसान के बीच हाथ से निकली एक और बड़ी डील
मनोहर लाल शर्मा ने दायर की याचिका
बता दें कि एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दर्ज की। जिसमें अडानी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने यह भी बताया कि वो इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला ले चुके हैं और इसे जल्द ही सुनाया जाएगा।
दायर की गईं ये चार याचिकाएं
बता दें कि अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अब तक चार जनहित याचिकाएं दर्ज की जा चुकी हैं। ये याचिकाएं एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा, एडवोकेट विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार द्वारा दायर की गई हैं। इस मामले की पहली सुनवाई 10 फरवरी को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने की थी।
मनोहर लाल शर्मा द्वारा याचिका में की गई मांगें
मनोहर लाल शर्मा ने जो याचिका दायर की हैं उनमें हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और उन पर जांच करने की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की भी मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।
ये भी पढ़ें: Adani Group: दुनिया के Top 25 अमीरों की सूची से भी गौतम अडानी हुए बाहर, लगातार गिर रहे हैं कंपनियों के शेयर
विशाल तिवारी ने याचिका में कीं ये मांगें
विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई जाए और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की जाए। उन्होंने इस याचिका में शेयर प्राइज के गिरने से लोगों का क्या रिएक्शन होता है उन हालातों के बारे में भी बताया है।
जया ठाकुर की याचिका में की गई मांग
कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई याचिका में अडानी-हिंडनबर्ग मामले में LIC और SBI की भूमिका पर संदेह जताया गया है। ठाकुर ने अडानी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की ओभूमिका की जांच की मांग की है।
मुकेश कुमार द्वारा की गई मांग
सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने अपनी याचिकाएं अपने जजों द्वारा दायर कराई हैं। उनके वकीलों का नाम रूपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीर सहाय है। उन्होंने अपनी याचिकाओं में SEBI, ED, आयकर विभाग और डायक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की है।
Also Read: Shahid Afridi ने दिखाया PCB को आईना, बड़ा बयान देते हुए बोले – ‘BCCI के सामने ICC कुछ नहीं’
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।