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Budget 2024: क्या इस बजट में करदाताओं को मिलेगी आयकर छूट? देखिए ताजा अपडेट

Budget 2024: क्या इस बार के बजट में सैलरीड पर्सन को टैक्स छूट पर कोई राहत मिलेगी। आपको जरूर देखनी चाहिए क्या है लेटेस्ट जानकारी

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Budget 2024
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Budget 2024: देश की केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट (Budget) पेश करेंगी। आपको बता दें कि ये बजट आम बजट नहीं, बल्कि अंतरिम बजट होगा। दरअसल इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से इस बार का बजट अंतरिम बजट होगा। ऐसे में स्टाफिंग कंपनियों से लेकर नौकरीपेशा व्यक्तियों की नजर इस बजट पर होगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस चुनावी साल में केंद्र सरकार टैक्स छूट की सीमा में इजाफा करके उन्हें बड़ी राहत देगी। हालांकि, अब इस पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जानिए क्या है डिटेल।

टैक्स छूट में मिलेगी राहत

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले लोगों को वोट-ऑन-अकाउंट में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को नई टैक्स व्ववस्था के तहत टैक्स छूट में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि बीते साल केंद्रीय मंत्री ने मूल छूट की टैक्स सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था। साथ ही परिवार की पेंशन के लिए 15 हजार रुपये की कटौती भी शुरू की थी।

इस पर हो सकती है बड़ी घोषणा

इसके अलावा पुरानी टैक्स व्यवस्था मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनकर्मियों को 50 हजार रुपये की मानक कटौती देती है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट खर्च पर सोर्स टैक्स की टीसीएस की छूट की सीमा का ऐलान किया जा सकता है।

क्या है नई टैक्स व्यवस्था में आयकर की श्रेणी

  • 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  • 3 लाख रुपये से ज्यादा से 6 लाख रुपये तक की आय पर यह 5 फीसदी है.
  • 6 लाख रुपये से ज्यादा और 9 लाख रुपये तक यह 10 फीसदी है.
  • 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये से अधिक पर यह 15 फीसदी है
  • 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये से अधिक पर यह 20 फीसदी है.
  • 15 लाख रुपये से ऊपर यह 30 फीसदी है

इसके अलावा सरकार ने साफ कर दिया था, नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर करदाता को एचआरए, एलटीए, 80सी, 80डी और अधिक सहित विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा, जो कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मिलता है।

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