ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax Return भरने की आखिरी तारीख सरकार द्वारा 31जुलाई, 2023 तय की गई है। यदि टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपनी असेसमेंट ईयर 2023-24 की आईटीआर (ITR) फाइल नहीं भरी है उनके पास कुछ दिनों का समय अभी भी बचा है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके वह अपनी आईटीआर भर सकते हैं। कुछ टैक्सपेयर्स का सोचना है कि सरकार अभी इस आईटीआर भरने की डेट को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार ने इस बात पर साफ मना कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि आईटीआर फाइल करने की डेट को एक्सटेंड करने के बारे में वित्त मंत्रालय ने फिलहाल अभी तक कोई भी विचार नहीं किया है। ऐसे में आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 ही है।
राजस्व सचिव ने टैक्सपेयर्स को किया धन्यवाद
राजस्व सचिव अधिकारी संजय ने कहा है कि सभी टैक्सपेयर्स से उम्मीद है कि वह अपनी रिटर्न तय की गई गाइडलाइंस से पहले ही भर दें। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार हमें पिछले साल 2022-2023 में आए रिटर्न से ज्यादा देखने को मिल सकता ह। मैं उन सभी टैक्सपेयर्स का शुक्रिया करता हूं जो अपने इस कर्तव्य को समझते हुए अपनी आईटीआर फील करते हैं। साथ ही जिन भी टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना रिटर्न नहीं दिया है उनसे उम्मीद है कि वह 31 जुलाई से पहले समय रहते अपना आईटीआर फाइल कर दे। क्योंकि इस बार सरकार किसी भी तरह से तारीख को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है।
31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर देनी होगी पेनाल्टी
वैसे तो सरकार सभी टैक्सपेयर्स को नोटिफिकेशन के तहत समय रहते रिटर्न भरने की सलाह देते हैं। लेकिन फिर भी कई बार कुछ टैक्सपेयर्स समय की डेडलाइन पर टैक्स नहीं भर पाते हैं। ऐसे में यदि वह 31 जुलाई के बाद अपना रिटर्न भरते है, तो उन्हें अगल से पेनल्टी के तौर पर कुछ रुपए का भुगतान करना पडता है। जिस टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख या उसे कम हैं , तो उन्हें अपना रिटर्न भरते समय 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं दूसरी और जिस टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख या उसे अधिक हैं , तो उन्हें जुर्माने के तौर पर 5000 रुपए अलग से देने पड़ेगें।
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