Tuesday, November 5, 2024
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Cash Limit: सावधान! घर में अधिक मात्रा में कैश रखने पर आयकर विभाग कर सकता है कार्रवाई, जानें क्या है नियम

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Cash Limit: कुछ सालों में डिजिटल लेन का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों द्वारा भारा मात्रा में ऑनलाइन लेन देन किया जाता है। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे लोग है जो घर पर कैश बड़ी मात्रा में कैश रखते है। लेकिन क्या आप जानते है कि घर पर अधिक मात्रा में कैश रखने से आप परेशानी में फंस सकते है। टैक्स चोरी और काले धन की समस्याओं को लेकर सरकार ने नकदी को लेकर कई तरह के नियम बनाए है। चलिए आज इस लेख के माध्यम से आपको बताते है कि आप अपने घर में अधिकतम कितना कैश रख सकते है।

कैश रखने के नियम क्या है?

इनकम टैक्स नियमों ते मुताबिक घर पर कैश रखने के मामले में कोई खास नियम या लिमिट नहीं बनाई गई है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो आप घर अपने अनुसार कैश रख सकते है। लेकिन ध्यान रहे कि उस रकम के लिए आपके पास स्त्रोत होना चाहिए। यानि अगर कभी जांच ऐजेंसियां कैश के बारे में जानकारी मांगती है तो आपके पास आय का स्त्रोत होना चाहिए, नही तो आप मुसीबत में पड़ सकते है। इसका साफ मतलब है कि अगर आपने गलत तरीकों से पैसा नही कमाया है तो आप घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकते है।

इन नियमों के तहत हो सकती है कार्रवाई

अगर आप जांच ऐजेंसी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते है और आय का स्त्रोत नही बताते है तो आप मुसीबत में पड़ सकते है। फिर आयकर विभाग यह जांच करेगा कि आपने कितना टैक्स जमा किया है। इस बीच अगर हिसाब-किताब में अघोषित नकदी पाई गई तो आयकर विभाग की तरफ से आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा विभाग की तरफ से अघोषित रकम का 137% तक टैक्स वसूला जा सकता है।

नकदी को लेकर क्या है अन्य नियम

सीबीडीटी के अनुसार अगर आप एक समय पर 50 हजार से अधिक कैश निकालते है तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक कैश निकालता है, तो उसे टीडीएस देना होगा।

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