Cash Loan Limit: आरबीआई ने गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को पत्र लिखकर शख्त निर्देश जारी किए है। जारी निर्देश में कहा गया है कि NBFC अपने ग्राहकों को 20000 से अधिक का लोन प्रदान नहीं कर सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269एसएस के तहत किसी भी व्यक्ति को 20000 से अधिक रूपये के लोन लेने की अनुमति नहीं है।
20000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए लोन राशि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि नियम के अनुसार एनबीएफसी अपने ग्राहकों को 20000 रूपये से अधिक नकद लोन वितरित नही किया जा सकेगा।
आरबीआई ने दिए शख्त निर्देश
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से आरबीआई ने कई NBFC कंपनियों पर एक्शन लिया है। वहीं NBFC द्वारा आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था। जिसके बाद आरबीआई को यह फैसला लेना पड़ा।
आरबीआई ने क्यों लिया फैसला
रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई द्वारा जारी शख्त निर्देश का मुख्य उद्देश्य है कि एनबीएफसी कंपनियों को जोखिम का सामना ना करना पड़े और दिए गए निर्देशों का सुचारू रूप से पालन किया जा सके। गौरतलब है कि आरबीआई ने ये निर्देश ऐसे समय में जारी किए है जब एनबीएफसी कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस पर कई नियम तोड़ने का आरोप लगा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ कंपनियों ने कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नकद में कर्ज दिया और वसूला। कई बार एनबीएफसी कंपनियों पर आरोप लगते रहे है कि वह अपने ग्राहकों से एक बड़ी मात्रा में ब्याज बसूलते है जो तय नियम से कई ज्यादा अधिक है।
इसके अलावा आरबीआई ने लोन प्रबंधन में बड़ी खामियों के कारण आईआईएफएल फाइनेंस को नए ग्राहकों के लिए अपना गोल्ड लोन परिचालन तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। आईआईएफएल फाइनेंस का स्वर्ण ऋण परिचालन इसके व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो इसके व्यवसाय का एक तिहाई हिस्सा है।