ITR: पिछले काफी समय से सरकार अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की बात कह रही थी। ऐसे में आपको बता दें कि, आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। ऐसे में अगर आपने अभी तक इसको लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो गया है। बता दें कि, पैन कार्ड हमारे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड की मदद से कई सारे जरूरी काम किए जाते हैं जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक से पैसों के ट्रांजेक्शन तक सभी चीजें शामिल है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड निष्कर्ष हो गया है तो आप 31 जुलाई से पहले आईटीआर भी नहीं भर पाएंगे।
डेड लाइन के बाद भरे आईटीआर
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वही अगर आपका पैन कार्ड निष्कर्ष हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इसी के साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऐसे में पैन कार्ड के एक्टिव होने तक आइटीआर फाइल करने की लास्ट डेट निकलने की संभावना काफी ज्यादा है लेकिन चिंता ना करिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि, आप समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर कैसे भर पाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि, अगर आप 31 जुलाई के बाद आइटीआर फाइल करते हैं तो इसे विलंबित आइटीआर कहा जाता है। ऐसा करने पर टैक्सपेयर्स को आइटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना भरना पड़ता है।
भरना पड़ेगा हजारों का जुर्माना
अगर आप अपना पैन कार्ड एक्टिव कराते हैं और आइटीआर को 31 जुलाई के बाद भरते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड अपडेट कराने के साथ निलंबित आईपीएल का भी जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि, अगर आपकी आय कुल 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप को निलंबित आइटीआर भरने के लिए 5000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए भी 1000 रुपए अलग से जुर्माना देना होगा। इसी के साथ अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको लेट आईटीआर फाइल करने के लिए हजार रुपए का जुर्माना देना होगा और वही पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव और आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए देने होंगे। ऐसे में आपका इस दौरान 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
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