Saturday, November 23, 2024
Homeबिज़नेसEPF Rules: पैसों की है जरूरत तो ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते...

EPF Rules: पैसों की है जरूरत तो ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसे, जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

Date:

Related stories

EPF Rules: सबको पैसों की जरूरत होती है लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा समय देखने को मिलता है जब पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में अकसर लोगों को लोन लेने की जरूरत होती है लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी ईपीएफ कटता है तो आप नौकरी के दौरान भी ईपीएफ निकालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ द्वारा इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसकी मदद से आप एडवांस में ईपीएफ निकाल सकते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि आप कब, कैसे और कितना पैसा अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं।

ये भी पढ़ें: Adani Group: दुनिया के Top 25 अमीरों की सूची से भी गौतम अडानी हुए बाहर, लगातार गिर रहे हैं कंपनियों के शेयर

कैसे निकाल सकते हैं पैसे

  • ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा।
  • अब आपको यूएन नंबर पासवर्ड और कैप्चा डालकर आईडी लॉगइन करनी है।
  • अब मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और केवाईसी के ऑप्शन से सारी जानकारी चेक करनी होगी।
  • इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ईपीएफ पैसे निकालने के कुछ ऑप्शन्स स्क्रीन पर नजर आएंगे। इनमें से अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुनें।
  • इसके बाद एक ड्रॉप न्यू खुलेगा और यहां आपको क्लेम पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा।
  • इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लगभग 10 दिनों में आपके अकाउंट में पीएफ के पैसे आ जाएंगे।

जानें ईपीएफ अकाउंट से कब और कितने पैसे निकाल सकते हैं।

  • घर या फ्लैट खरीदने के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी को पांच साल पूरे होने चाहिए और आप पांच साल बाद 36 महीने यानी तीन साल की सैलरी के बराबर ही पैसे निकाल सकते हैं।
  • जमीन खरीदने के लिए आप पांच साल बाद 24 महीने यानी 2 साल की सैलरी के बराबर पैसे निकाल सकते हैं।
  • होम लोन चुकाने के लिए ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी नौकरी की अवधि 10 साल होनी चाहिए। 10 साल बाद आप 36 महीने की सैलरी के बराबर रुपए निकाल सकते हैं।
  • अगर किसी कर्मचारी की कंपनी 15 दिनों से ज्यादा बंद है तो कर्मचारी ईपीएफ के तौर पर जमा अपने हिस्से के सारे पैसों को निकाल सकता है।
  • अगर कोई कर्मचारी 2 महीने से ज्यादा बेरोजदार है तो वो अपने हिस्से के सारे पैसे निकाल सकता है।
  • नौकरी से निकाले जाने पर अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो मुकदमा जारी रहने पर पीएफ अकाउंट से कर्मचारी अपने हिस्से की 50 फीसदी रकम निकाल सकता है।
  • आप अपनी नौकरी की अवधि सात साल पूरी होने पर अपनी बहन, बेटी की शादी या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे निकाल सकते हैं।

Also Read: Congress Plenary Session : पार्टी के संविधान में हो सकता है बदलाव, नहीं होगा CWC का चुनाव, खड़गे को मिला ये अधिकार

Latest stories