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EPFO: बड़ी खबर! पीएफ अकाउंट को लेकर ईपीएफओ ने नियमों में किया बड़ा बदलाव; जानें पूरी डिटेल

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के पीएफ खाते को लेकर एक नया नियम पेश किया है। यह बदलाव सभी पीएफ खाताधारकों के लिए है।

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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के पीएफ खाते को लेकर एक नया नियम पेश किया है। यह बदलाव सभी पीएफ खाताधारकों के लिए है। अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो यह नियम आपके लिए लाया गया है। चलिए आपको बताते है नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी।

नाम, जन्म तिथि बदलने के नियमों में हुआ बदलाव

आपको बता दें कि ईपीएफओ ने नाम, जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी को सही करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दिशानिर्देश जारी किया है। जिसके तहत सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी दी गई है। अब इस नए नियम के बाद यूएएन प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्तावेज देने होंगे। साथ ही डिक्लेरेशन देकर भी आवेदन कर सकते हैं।

इन दो तरीकों से कर सकेंगे बदलाव

ईपीएफओ द्वारा जारी नए नियम के अनुसार ईपीएफओ ने प्रोफाइल में बदलाव को बड़ी और छोटी श्रेणियों में बांटा है। छोटे बदलावों के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोध के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। वहीं, बड़े सुधार के लिए कम से कम तीन जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। गौरतलब है कि नियोक्त द्वारा कई बार पीएफ में गलत जानकारी दर्ज कर दी जाती है जिसके कारण पीएफ धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पिछले कंपनी द्वारा दर्ज जानकारी में कोई बदलाव नहीं

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुधार केवल वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रबंधित किए जा रहे ईपीएफ खाते से संबंधित डेटा में ही किया जा सकता है। नियोक्ता को पिछले या अन्य प्रतिष्ठानों के ईपीएफ खातों में कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है। ईपीएफओ ने कहा कि सदस्य अपने पंजीकृत पोर्टल लॉगिन से जेडी आवेदन जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा ईपीएफ सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए एक संयुक्त घोषणा अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

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