EPFO: ईपीएफओ लाभार्थी को कुछ प्रतिबंधों के साथ और कुछ मानदंडों का पालन करने के बाद समय से पहले निकासी की अनुमति देता है। इसमे चिकित्सा आपातकाल, गृह ऋण, सेवानिवृत्ति, विवाह और अन्य उद्देश्यों शामिल है। इसी बीच ईपीएफओ ने इससे जुड़ी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी है।
ईपीएफओ ने दी जानकारी
आपको बता दें कि ईपीएफओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “सदस्य साइट की खरीद और बाद में घर के निर्माण के लिए अग्रिम दावा कर सकते हैं”।
मालूम हो कि ईपीएफओ लाभार्थियों को समय से पहले निकासी की अनुमित दी जाती है। हालांकि यह कुछ शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। वहीं ईपीएफओ लाभार्थी चिकित्सा आपातकाल, गृह ऋण, सेवानिवृत्ति, विवाह और अन्य उद्देश्यों के तहत निकासी कर सकते है।
ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई कैसे करें
●अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें
●ऑनलाइन सेवा टैब के अंतर्गत, ड्रॉप-डाउन मेनू से “दावा (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)” चुनें।
●सदस्य विवरण, केवाईसी विवरण और अन्य सेवा विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
●अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें (जैसा कि यूएएन के साथ जोड़ा गया है) और “सत्यापित करें” पर क्लिक करें।
●प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए “हां” पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ें।
●अब, “ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
●पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)” चुनें, यानी यदि आप आंशिक रूप से अपना धन ऑनलाइन निकालना चाहते हैं। ऐसे अग्रिम का उद्देश्य, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता भी बताएं।
●प्रमाणपत्र पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें। जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।
●नियोक्ता द्वारा निकासी अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद आपको अपने बैंक खाते में पैसा प्राप्त होगा।
हालांकि कंपोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए कर्मचारी का आधार, पैन और बैंक यूएएन पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए और यूएएन सक्रिय होना चाहिए।