EPFO: EPFO समय- समय पर पीएफ धारकों के लिए अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान करती है ताकि पीएफ होल्डरों को फायदा मिल सके। इसी बीच ईपीएफओ ने पीएफ निकासी में बड़ा बदलाव किया है। मालूम हो कि EPFO भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मुख्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के माध्यम से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है।
EPFO ने PF निकासी में किया बड़ा बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशदाता अब व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से एक बार में 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। अभी तक यह सीमा 50000 रुपये थी। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। मालूम हो कि पहले पीएफ निकासी में अकाउंट होल्डर अधिकतम 50000 रूपये की ही निकासी कर सकते था, हालांकि अब इस नियम में बदलाव करते हुए इसकी सीमा 1 लाख रूपये तक बढ़ा दी गई है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने दी जानकारी
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मनसुख मंडाविया ने कहा कि “यदि आप ईपीएफओ अंशदाता हैं और कोई पारिवारिक आपात स्थिति है, तो अब आप अधिक राशि निकाल सकते हैं। एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले आपको लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पीएफ अंशधारक पहले छह महीने में भी निकाल सकते हैं, यह उनका पैसा है”।
किन परिस्थितियों में निकाल सकते है पीएफ का पैसा?
अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे है उस दौरान भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते है। चलिए आपको बताते है कि किन परिस्थितियों में आप अपना पैसा अप्लाई कर सकते है। बता दें कि आप चिकित्सा, आपात स्थिति, शादी, शिक्षा, बेरोजगारी की स्थिति में, घर का नवीनीकरण आदि के लिए अप्लाई कर सकते है।