EPFO: जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, तो कभी-कभी उन्हें कई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आवंटित हो जाते हैं। इस कारण से उन्हें काफी परेशानी होती है।यूएएन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रदान किया गया एक अद्वितीय 12 अंकों का नंबर है। अगर आपके पास भी एक से अधिक यूएएन अकाउंट नंबर है तो चलिए आपको बताते है कि आप कैसे उन्हें मर्ज कर सकते है।
EPFO: दो UAN क्यों दे दिए जाते है?
जब भी कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है तो नई कंपनी उसके लिए एक नया ईपीएफ अकाउंट खोलती है। बता दें कि सभी ईपीएफ अकाउंट UAN जुड़े होते है।(EPFO) ऐसी परिस्थिति में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कर्मचारी जब अपनी कंपनी बदलता है तो उसे एक नया यूएएन आवंटित कर दिया जाता है। इसके कई कारण हो सकते है पहला यह कि अगर कर्मचारी ने अपनी पिछली नौकरी से जुड़े यूएएन का जानकारी प्रदान नही की हो। इसके अलावा पिछले संस्थान या कंपनी द्वारा नौकरी छोड़ने की तारीख नही बताना।
EPFO में दो या दो से अधिक UAN को ऑनलाइन कैसे मर्ज करें?
●सदस्य सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं
●ऑनलाइन सेवाएं’ टैब के अंतर्गत ‘एक सदस्य – एक ईपीएफ खाता चुनें।
स्क्रीन पर आपकी निजी जानकारी दिखाई देगी। यह आपके वर्तमान नियोक्ता के पास मौजूद ईपीएफ खाते का विवरण भी दिखाएगा, जिसमें पिछले खातों से ट्रांसफर किया जाएगा।
●पिछले खाते को स्थानांतरित करने के लिए, आपको इसे पिछले नियोक्ता या वर्तमान नियोक्ता द्वारा सत्यापित करवाना होगा। स्थानांतरण अनुरोध के त्वरित प्रसंस्करण के लिए एक कर्मचारी वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से सत्यापन का विकल्प चुन सकता है। पुरानी सदस्य आईडी, यानी पिछला पीएफ खाता नंबर या पिछला यूएएन दर्ज करें। ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।
●स्क्रीन आपके पिछले ईपीएफ खातों से संबंधित विवरण दिखाएगी।
●गेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
●इसके बाद, ईपीएफ खाता मर्ज के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाएगा। आपके वर्तमान नियोक्ता को प्रस्तुत विलय अनुरोध को मंजूरी देनी होगी।
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