EPFO: ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया था। जिसके बाद ईपीएफओ ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बता दें कि इन नई गाइडलाइंस को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 20 फरवरी को जारी किया था। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना या फिर ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने के पात्र कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है।
आवेदन करने की लास्ट डेट
जो लोग पहले अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मौका दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ ने डेडलाइन 3 मार्च 2023 रखी है। अगर आप ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आप 3 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 4 नवंबर को फैसला सुनाया था जिसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई गाइडलाइंस को जारी किया था। बता दें कि ईपीएस से ज्यादा पेंशन लेने के लिए इस तरह से अप्लाई करें।
इस तरह करें आवेदन
सबसे पहले आपको कमिश्नर के द्वारा बताए गए फॉर्म और स्वरूप में अनुरोध करना होगा। संयुक्त विकल्प में डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन दिए होंगे। अगर प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में डालना हो या फंड में कोई रि-डिपॉजिट करना हो तो संयुक्त विकल्प फॉर्म में कर्मचारी को इस संबंध में सहमति देनी होगी। इसी के साथ अगर छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट से ईपीएफओ के पेंशन फंड में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत है, तब तय समयसीमा के भीतर भुगतान की तारीख तक के ब्याज समेत पूरे योगदान के बराबर रकम को जमा कराना होगा। अगर आप बिना छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो नियोक्ताओं के हिस्से के रिफंड को ब्याज समय जमा करना होगा जमा करने और पेंशन की गणना करने के लिए अलग से सर्कुलर जारी होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद उसे सर्कुलर के तहत निपटाया जाएगा। अगर आप अपने आवेदन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसके लिए जल्द ही एक अलग वेब लिंक प्रवाहित किया जाएगा।
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