FASTag New Rules: 1 अगस्त 2024 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग के नियमों में बदलाव कर दिया है। गौरतलब है कि नया नियम 1 अगस्त से लागू हो गया है। नए नियम के अनुसार अगर फास्टैग 3 साल पुराना हो गया है तो उसका केवाईसी करना अनिवार्य है। नए नियम के मुताबिक 31 अक्टूबर 2024 या उससे पहले केवाईसी करना अनिवार्य होगा।
एनपीसीआई ने जारी किया नया नियम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने फास्टैग केवाईसी ( मानकों पर जोर देते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अगस्त, 2024 से लागू होंगे। एनपीसीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि नए फास्टैग के तहत केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तय की गई है। जिन ग्राहकों ने इस तारीख तक तीन से पांच साल के लिए FASTag लिया है, उन्हें KYC पूरी करनी होगी।
31 अक्टूबर 2024 है आखिरी तारीख
एनपीसीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 अगस्त 2024 से जारी होने वाले सभी टैग्स को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। प्रत्येक टैग एक मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा। जारीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल नंबर से जुड़ा उचित केवाईसी पूरा हो गया है। प्रत्येक जारी किया गया टैग एक अद्वितीय वीआरएन यानी वाहन पंजीकरण संख्या होगा, जो चेसिस नंबर से जुड़ा होगा। नए वाहनों के मामले में जहां वीआरएन उपलब्ध नहीं है, चेसिस नंबर अनिवार्य होगा।
फास्टैग हो जाएगा बंद
FASTag यूजर्स को तय समय सीमा से पहले KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनका फास्टैग बंद हो सकता है। NPCI के इस कदम से देशभर में FASTag का इस्तेमाल और भी सुरक्षित हो जाएगा. फास्टैग लेने वालों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वीआरएन 90 दिनों के भीतर अपडेट हो जाए, और यदि वे वीआरएन को अपडेट करने में विफल रहते हैं, तो जारीकर्ता को ऐसे टैग को हॉटलिस्ट में रखना होगा।