Tuesday, November 5, 2024
Homeबिज़नेस1 अप्रैल से बदल रहे NPS से लेकर Mutual Fund टैक्स...

1 अप्रैल से बदल रहे NPS से लेकर Mutual Fund टैक्स के रेट, जानें 7 बड़े बदलावों के नियम

Date:

Related stories

Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

NPS: 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। ऐसे में निवेश और फाइनेंस करने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर साबित हो सकता है। इसी बीच डेट म्युचुअल फंड पर टैक्स से लेकर एनपीएस विड्रोल, पोस्ट ऑफिस स्कीम और अन्य चीजों में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम से लेकर डेट म्युचुअल फंड पर टैक्स जैसे कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का निवेश पर सीधा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि, 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या हैं ये 7 नियम जो बदल रहे हैं और आप पर इसका क्या असर पड़ सकता है।

आयकर टैक्स के नियम में बदलाव

1 अप्रैल से बजट 2023 में घोषणा किए गए संबंधी बदलावों को लागू किया जाएगा। टैक्स को लेकर सबसे बड़ा बदलाव नए टैक्स व्यवस्था में 5 लाख के बजाय लिमिट बढ़कर 7 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। वही आयकर विभाग नियम में दूसरा बड़ा बदलाव लीव ट्रेवल अलाउंस इनकैशमेंट 3 लाख की जगह बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगा। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए प्रीमियम से ज्यादा देने पर टैक्स देना होगा। तीसरा बड़ा नियम यह है कि,  मार्केटिंग डिवेंचर में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी और फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में बदलते हैं तो इस पर कोई कैपिटल टैक्स नहीं लगेगा।

Also Read: Relationship Tips: क्या आप भी दो लड़कों से कर बैठी हैं प्यार! तो इस तरह करें सच्चे प्यार की पहचान

एलटीसीजी टैक्स का लाभ नहीं दिया जाएगा

1 अप्रैल से म्युचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ शार्ट टर्म गेन में 35 फीसदी से कम इक्विटी मार्केट में निवेश पर भी टैक्स लगाया जाएगा। सरकार ने एक ये भी बड़ा बदलाव किया है कि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख की जगह निवेश की लिमिट बढ़ाकर 30 लाख रूपए कर दी गई है। इसी के साथ मंथली इनकम स्कीम का निवेश लिमिट भी बढ़ाकर 4.50 लाख की जगह 9 लाख रुपए कर दिया है।

सोना खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर

सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीएस के नियम में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। बता दें कि, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ यदि एनपीएस यूजर्स पैसे निकालना चाहते हैं तो उन्हें विड्रोल फॉर्म, पहचान और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट की कॉपी आदि देना होगा। इसी के साथ सोना खरीदने और बेचने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई है। एचयूआईडी नंबर वाले सोने की ज्वेलरी और अन्य सोने के प्रोडक्ट को भारत के किसी भी स्टोर पर बेचने की अनुमति दी गई है। उसी के साथ एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।

Also Read: Bihar Board 10th Result 2023: बिहार मैट्रिक रिजल्ट घोषित, रुमान अशरफ ने किया टॉप…देखिए टॉपर्स की लिस्ट

डिस्क्लेमर: उपर्युक्त जानकारी यहां केवल सूचना हेतु दी गई है। ज्ञात हो कि मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा काम है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। DNP News Network/Website/Writer के द्वारा यहां किसी को भी पैसा लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी आर्थिक नुकसान के लिए DNP News Network/Website/Writer उत्तरदायी नहीं होगा।

Anjali Sharma
Anjali Sharmahttps://dnpindiahindi.in
अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

Latest stories