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Cryptocurrency को लेकर सरकार ने बदला नियम, नहीं करवाई है KYC तो दर्ज होगा मुकदमा

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Cryptocurrency: केंद्र सरकार लगातार क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने के लिए नए -नए नियम बना रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को बैठक करके इसपर और शख्त से शख्त नियम बनाने के लिए कहा गया है। वहीं बताया ये भी का रहा है कि सरकार इस तरह के रखी हुई करेंसी को अब मनी लांड्रिंग कानून के तहत रखने जा रही है। वहीं इस तरह के नियम बन जाने के बाद से ये सभी चीजें सरकार की निगाह में रहेंगी।

 कानून इस तरह से कसेगा शिकंजा

सरकार ने अब पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी पर नजर रखने के लिए भी सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं। ऐसे में सरकार ने नए नियम के तहत बताया है कि अब से वर्चुवल डिजिटल एसेट्स को मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत रखा जाएगा। यानि अब क्रिप्टोकरेंसी पीएमएलए कानून के तहत काम करेगी। सरकार की तरफ से इसे आसान शब्दों में समझते हुए बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले ट्रेड प्रवर्तन अब ईडी और इनकम टैक्स विभाग के निगरानी में किया जाएगा।

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होली से पहले जारी हुई थी अधिसूचना

सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बनाया गया ये नियम कोई नया नहीं है । केंद्र सरकार ने इससे पहले भी कई मौके पर इसके नियमों में बदलाव किया है। वहीं 7 मार्च को अधिसूचना जारी करते हुए केंद्र सरकार कि तरफ से ये जानकारी दिया गया कि अब से क्रिप्टोकरेंसी, एक्सचेंज को पीएमएलएएल नियम के तहत काम करेगा। माना जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट पर भी अपना शिकंजा कस सकती है। वहीं सरकार के द्वारा जारी किए गए इस नियम को लेकर क्रिप्टोकरेंसी ने सराहनीय फैसला बताया है। क्रिप्टोकरेंसी की तरफ से ये कहा गया है कि अब से इसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।

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