GST Council Meeting: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक की गई। उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि राज्यों को 5 साल का पूरी बकाया जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ण रकम जारी की जाएगी जो रकम 16982 करोड़ रुपए है। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि पेंसिल और शार्पनर पर GST की दरें घटाने का फैसला लिया गया है। पहले पेंसिल और शार्पनर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगती थी जो अब 12 प्रतिशत हो गई है।
राब की टैक्स दर में भी आई कमी
बता दें कि इस बैठक में लिक्विड गुड़ यानी राब की जीएसटी दरों में भी कटौती की गई है अब राब की जीएसटी दर को शून्य कर दिया गया है। पहले राब पर 18 प्रतिशत की जीएसटी लगती थी जो अब शून्य हो गई है। अगर यह राब प्री-पैकेज्ड और ले बलेड है तो इसकी जीएसटी दर 5 फीसदी रहेगी।
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जीएसटी रिटर्न न भरने पर प्रतिदिन लगेगा 200 रुपए का हर्जाना
अब अगर समय से जीएसटी नहीं भरी जाती है तो उसके लिए 100 रुपए या 0.4 अपनी इनकम का 0.5 फीसदी तक पेनाल्टी देनी पड़ेगी। पहले यह दर 200 रुपए प्रतिदिन या इनकम का 0.5 फीसदी थी जिसे कम कर दिया गया है। यह पेनाल्टी 5-20 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर करने वाले व्यापारियों के लिए है। सालाना 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करने वालों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है।
टैक्सेशन सिस्टम में हुए ये बदलाव
बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सेशन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। अब टैक्सेशन चोरी को रोकने के लिए सिस्टम में बदलाव किया गया है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट को इस बैठक में नहीं लिया जा सकता क्योंकि GoM के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वे राज्य के चुनावों के मद्देनजर इस बैठक में शामिल नहीं हो सके।
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