Monday, December 23, 2024
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GST Fraud Alert: सावधान! नकली जीएसटी बिलों से गवा सकते है मेहनत की कमाई, यहां जानें खुद को सुरक्षित रखने का तरीका

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GST Council Meeting: सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 54वीं बैठक को लेकर खूब सुर्खियां बन रही हैं।

GST Fraud Alert: केंद्र सरकार ने साल 2017 में जीएसटी बिल लागू किया था। सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए यह फैसला लिया था। लेकिन आज भी कई जगहों पर जीएसटी चोरी और फर्जी बिल के मामले सामने आते रहते हैं। जीएसटी धोखाधड़ी (जीएसटी बिल घोटाला) का सबसे बड़ा हिस्सा फर्जी इनवॉइस बिल के जरिए किया जाता है।

जीएसटी इनवॉइस क्या है?

GST Fraud Alert
GST

बता दें कि जीएसटी इनवॉइस एक प्रकार का बिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई सामान खरीदते हैं या कहीं से कोई सेवा लेते हैं, तो आपूर्तिकर्ता आपको उस उत्पाद या सेवा के लिए बिल देगा। (GST Fraud Alert) इस बिल में आपूर्तिकर्ता का नाम, उत्पाद की जानकारी, खरीद की तारीख, छूट और अन्य जानकारी शामिल होती है।

नकली जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें?

याद रखें, जीएसटीआईएन पंजीकृत व्यवसायों को सौंपी गई एक अद्वितीय 15-अंकीय संख्या है। कानूनी रूप से जीएसटी एकत्र करने वाले व्यवसायों को सभी चालानों पर अपना जीएसटीआईएन प्रदर्शित करना होता है। (GST Fraud Alert) चलिए आपको बताते है कि नकली जीएसटी इनवॉइस का पता लगाने के लिए इसका उपयोग कैसे करें।

GSTIN को डिकोड करें: 15 अंकों में विशिष्ट जानकारी होती है

पहले दो: राज्य कोड

अगले दस: आपूर्तिकर्ता का पैन नंबर

13वां: पैन धारक का यूनिट नंबर

14वां: हमेशा “Z”

15वां: चेकसम अंक

ऑनलाइन चेक करें- आधिकारिक जीएसटी पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाएं और “खोज करदाता” टूल का उपयोग करें। इनवॉइस से GSTIN दर्ज करें। यदि वैध है, तो विवरण दिखाई देगा। अगर आपको यह नहीं मिला तो समझ लें कि यह फर्जी नंबर है।

उदाहरण के तौर पर- मान लीजिए कि आप किसी दुकान से फोन खरीद रहे हैं। दुकानदार आपको जीएसटी नंबर वाला बिल देता है। (GST Fraud Alert) लेकिन जब आप जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह नंबर फर्जी है। इसका मतलब यह है कि दुकानदार करों के नाम पर आपसे अतिरिक्त पैसा वसूल सकता है, जबकि वास्तव में, यह उनके लिए अधिक लाभ है। यह आपको आवश्यकता से अधिक भुगतान करने के लिए धोखा दिए जाने जैसा है।

अन्य विसंगतियों के लिए चालान की जांच करें

GSTIN के बजाय VAT/TIN – यदि चालान में जीएसटीआईएन के बजाय वैट/टीआईएन या सेवा कर पंजीकरण संख्या का उल्लेख है तो सावधान रहें। पंजीकृत व्यवसाय इन पुरानी प्रणालियों का उपयोग करके टैक्स एकत्र नहीं कर सकते हैं।

असंगत इनवॉइस डिटेल- चालान संख्या और तारीख, वैध HSN/SAC कोड (वस्तुओं के लिए HSN, सेवाओं के लिए SAC) के साथ उत्पाद/सेवा विवरण और विशिष्ट श्रेणी के लिए वर्तमान दरों की तुलना में लागू जीएसटी दरों में विसंगतियों को देखें।

GST Fraud Alert की शिकायत कहां करें?

अगर आपको कभी भी फर्जी जीएसटी बिल मिले तो आप जीएसटी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर ईमेल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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