Aadhar Pan link:अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नही है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के लगभग 6 महीने बाद आयकर विभाग ने अब 50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है. कि , उन्हें संपत्ति की खरीद पर 20 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा. यदि उनका पैन कार्ड आधार से लिंक नही है.
20 प्रतिशत टीडीएस देना पड़ सकता है
यदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो आपको संपत्ति की खरीद पर 1 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत का टीडीएस देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदारों को नोटिस भेजा है. आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति खरीदने वाले खरीदार को केंद्र सरकार को 1 प्रतिशत टीडीएस और विक्रेता को कुल लागत का 99 प्रतिशत देना होगा.
खरीदारों का पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर 20 प्रतिशत टीडीएस देना होगा
रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग को ऐसे कई मामलें मिले हैं. जहां प्रॉपर्टी बेचने वालों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है. अधिकांश मामलों में, संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि यह आधार से जुड़ा नहीं था। ऐसे में जिन खरीदारों का पैन कार्ड निष्क्रिय है, उन्हें 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए कुछ महीनों के बाद नोटिस मिल रहे हैं.
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