Jeevan Pramaan Patra: अक्टूबर लगभग खत्म हो चुका है और नवंबर देश भर के लाखों सेवानिवृत्त लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में आपको जीवन का प्रमाण या जीवन का डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करना होता है। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनभोगी यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
वहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपने निवासी पंजीकरण की प्रति जमा कर सकते हैं। विशेष रूप से, जीवित रहने का प्रमाण पत्र एक बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल सेवा है जिसका उपयोग राष्ट्रीय पेंशनभोगियों और राष्ट्रीय पेंशनभोगियों द्वारा किया जा सकता है।
डोरस्टेप बैंकिंग का करें इस्तेमाल
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक या डाकघर के बजाय घर पर जमा करना चाहते हैं, तो वे होम बैंकिंग के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा से संपर्क करें। डोरस्टेप बैंकिंग डीएसबी ऐप, वेब पोर्टल या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से भी उपलब्ध है।
ये दस्तावेज होना जरूरी
अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसी तरह आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड और पेंशन देने वाले खाते से लिंक हो। इसके अलावा आपके पास PPO नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स आदि जैसी चीजों का होना भी जरूरी है।
कितना देना होगा चार्ज
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग के लिए शुल्क देना होता है। यह प्रत्येक बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक आमतौर पर 70 रुपये का अलग से जीएसटी सरचार्ज वसूलते हैं। कुछ बैंक वरिष्ठ ग्राहकों को यह सेवा निःशुल्क भी प्रदान करते हैं।
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