Income Tax News: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) ने 28 दिसंबर को मल्टी ऑपरेटर मॉडल ढांचे में ई-कामर्स कंपनियों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री की सकल राशि पर 1 प्रतिशत आयकर कटौती के मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी किया है। बीते 28 दिसंबर को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस प्रावधान के संबंधित दिक्कतों को स्पष्ट करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में (सीबीडीटी) ने बताया कि ई-कामर्स पर 1 फीसदी टीडीएस कटौती बिक्री के टोटल अमाउंट पर होगी। जिसमे ओएनडी पर माल व सेवाओं की पेशकश के लिए विभिन्न ई-कामर्स ऑपरेटरों द्वारा वसूल की जाने वाले चार्जेज भी शामिल है।
सीबीडीटी ने क्या कहा
सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में कहा कि कठिनाईयों को दूर करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर मॉडल ढांचे, जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में अधिनियम की प्रयोज्यता पर विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान की गई है। टीडीएस देनदारी पैकेजिंग और शिपिंग शुल्क के साथ-साथ खरीदार और विक्रेता दोनों की ओर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा लगाए गए सुविधा शुल्क सहित लेनदेन की कुल राशि को कवर करेगी। सर्कुलर उदाहरणों के साथ कई प्रकार की स्थितियों का विवरण देता है, और कई मुद्दों पर सही जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न क्षेत्रों से शिकायत प्राप्त होने के बाद सर्कुलर में विभिन्न मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं।
क्या है नियम
आयकर अधिनियम 2020 में आयकर अधिनियम की धारा(I-T) 194-(ओ) के तहत एक प्रावधान है। जिसमे कहा गया है कि, ई-कामर्स ऑपरेटर माल की बिक्री या सेवा के प्रावधान की कुल राशि का 1 प्रतिशत की दर से आयकर विभाग की तरफ से कटौती की जाएगी।
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