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Income Tax News: 5 कैश ट्रांजैक्शन जो आपको दिला सकते हैं इनकम टैक्स का नोटिस, जागरुक रहने के लिए जरूर जानें ये नियम

Income Tax News: डिजिटल जमाने में अगर आप कैश में लेनदेन करते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नो़टिस आ सकता है। देखें क्या है नियम

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Income Tax News: देश में डिजिटल पेमेंट में काफी तेजी से उछाल आया है। हालांकि, इसके बाद भी काफी लोग कैश में लेनदेन करते हैं। अगर आप भी कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ये आर्टिकल आपको अच्छी जानकारी दे सकता है। आपको पता होना चाहिए कि पांच कैश लेनदेन के बाद आपके पास इनकम टैक्स (Income Tax News) का नोटिस आ सकता है। नीचे जानिए क्या है इस संबंध में आयकर नियम।

डिजिटल माहौल में नकदी पर अधिक जोर

आज के समय में जब अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। ऐसे में अगर आप कैश लेनदेन करते हैं और आपको ये आसान लगता है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। छोटे लेवल पर कैश पेमेंट में कोई परेशानी नहीं है, मगर आप बड़े स्तर 5 कैश पेमेंट करते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

10 लाख रुपये से अधिक कैश पर टेंशन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक, एक वित्तीय साल में 10 लाख रुपये से अधिक कैश जमा करने पर खतरे की घंटी बज सकती है। इस स्थिति में आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और सवाल-जवाब कर सकता है।

10 लाख रुपये से ज्यादा की FD पर चिंता

अगर आप किसी बैंक में एक वित्तीय साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करवाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके सवाल पूछ सकता है कि इस पैसे का सोर्स क्या है या कहां से आया। इस दौरान संतुष्ट जवाब न मिलने पर एक्शन लिया जा सकता है।

संपत्ति खरीद में 30 लाख से अधिक का नकद लेनदेन

अगर आप किसी संपत्ति को खरीदने के लिए 30 लाख से अधिक का कैश भुगतान करते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है।

1 लाख रुपये से अधिक की कैश पेमेंट

आपको बता दें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और उसका बिल 1 लाख रुपये से अधिक है। ऐसे में अगर आप ये भुगतान कैश में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है।

जानें आयकर विभाग की अधिसूचना

आपको बता दें कि आप जब भी बांड, म्यूचुअल फंड, शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए बड़ी राशि खर्च करते हैं तो आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है। एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक का लेनदेन होने पर आयकर विभाग को पता चल जाता है। ऐसे में आपके पास नोटिस आ सकता है।

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