Monday, December 23, 2024
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Income Tax News: अद्भुत! 50 लाख से ज्यादा आय वाले इन तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स? नजरअंदाज बिल्कुल न करें

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Income Tax News: देश में हर व्यक्ति इनकम टैक्स (Income Tax News) बचाने की जरूर सोचता है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो आपको इस खबर को पूरा पढ़ना चाहिए। अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह की निवेश स्कीम में पैसा लगा देते हैं, मगर सही जानकारी नहीं होने पर उन्होंने आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं। यहां जानें क्या है इसकी जानकारी।

50 लाख से अधिक आय पर कैसे इनकम टैक्स बचाया जाए। इसके लिए यहां पर कुछ अहम जानकारी दी जा रही है-

धारा-80CC और धारा-80CCD का फायदा

टैक्स बचाने के कई विकल्प हैं, इसमें आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, टैक्स बचाने के लिए आप अन्य बचत योजनाओं का सहारा ले सकते हैं। इसमें पब्लिक भविष्य निधि (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), इक्विटि लिंक्ड बचत सेविंग स्कीम (ELSS) और फिक्सड डिपॉजिट (FD) शामिल हैं। इन सभी स्कीम में निवेश करने पर आपको टैक्स की छूट मिल सकती है।

धारा-80D के तहत मिलेगा लाभ

इसके अलावा आयकर विभाग की धारा-80D के तहत स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली रकम पर भी टैक्स लाभ कर सकते हैं। इसमें आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही अपने माता-पिता के हेल्थ प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ का फायदा उठा सकते हैं। इसमें हेल्थ बीमा प्रीमियम पर 25 हजार रुपये तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं।

ऐसे मिल सकता है 2 लाख रुपये का कर लाभ

एक व्यक्ति होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, अगर आप घर का किराए अपनी आय में से देते हैं तो आपको हाऊस रेंट भत्ता (HRA) के तहत उसका भी लाभ मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति LTA यानी लीव ट्रैवल भत्ता पर भी टैक्स बचत का दावा कर सकता है। हालांकि, इसका लाभ सिर्फ घरेलू यात्राओं पर मिलता है। एजुकेशन लोन और कैपिटल गेन्स से भी कर की बचत हो सकती है। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा-80E के तहत टैक्स बचा सकते हैं।

ये ऑप्शन भी है मददगार

इसके अलावा धारा-80सीसीडी(1बी) के तहत आप एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत आप 50 हजार रुपये तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। वहीं, आयकर अधिनियम की धारा-80G के तहत आप सरकारी फंड या सरकार से समर्थन प्राप्त संगठन में दान देते हैं तो भी आप अच्छा-खासा कर बचत कर सकते हैं। इसके तहत करदाता 50 फीसदी तक टैक्स सेव कर सकते हैं।

इसका रखें ध्यान

टैक्स सेव करने के लिए आपको एक कुशल वित्तीय एक्सपर्ट से इस संबंध में सलाह लेनी चाहिए। वित्तीय एक्सपर्ट आपकी आय, खर्च और छूट को अच्छे से समझकर आपको सही राय दे सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय किसी योग्य पेशेवर के परामर्श से लिया जाना चाहिए। यहां दी गई जानकारी के आधार पर डीएनपी न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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