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Income Tax News: सावधान! अगर आप भी कर रहे है PAN Card से जुड़ी ये गलती तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, जानें पूरी खबर

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: देश में लोगों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किये जाते हैं। इन दस्तावेजों के जरिए अलग-अलग काम किए जा सकते हैं। वहीं, देश में इन दस्तावेजों में PAN Card भी शामिल है। पैन कार्ड के जरिए देश में वित्तीय लेनदेन पूरे किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार लोगों की टैक्स देनदारी निर्धारित करने के लिए पैन विवरण के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करती है। लेकिन आपकी एक गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है।

Income Tax News: डुप्लीकेट PAN Card

जिस किसी के पास एक से अधिक या डुप्लीकेट हैं, वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। दरअसल, कई बार, दो बार आवेदन करने पर पैन कार्ड दो बार जारी हो सकता है। ऐसे में लोगों को इस स्थिति से बचना चाहिए। पकड़े जाने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ व्यक्तियों को आईटी विभाग से पैन कार्ड प्राप्त हुआ होगा, जबकि अन्य को यह उन एजेंसियों से प्राप्त हुआ होगा, जिन्हें यह काम आउटसोर्स किया गया होगा।

लग सकता है भारी जुर्माना

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अगर गलती से एक से अधिक पैन कार्ड अप्लाई हो जाता है तो ऐसे में लोगों को अपना एक पैन कार्ड रद्द कराना होगा। कुछ लोग सरकार को धोखा देने या पैसे बचाने के इरादे से एक से अधिक पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये घोर उल्लंघन हैं, और इन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। एक से अधिक पैन रखने को लेकर सख्त नियम हैं, सरकार डुप्लीकेट पैन रखने वाले पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाती है। यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत लगाया गया है।

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