Income Tax News: अगर आप भी बैंक मे कैश जमा करते है तो यह खबर आपके काम ही हो सकती है। दरअसल आयकर विभाग अब बैंक में कैश जमा करने वालों पर पूर्ण रूप से नजर रख रहा है। आज के आधुनिक युग में लगभग सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग लेन- देन के लिए कर रहे है। हालांकि अभी भी कई ऐसे लोग है जो अपना ज्यादातर काम बैंक के माध्यम से ही करते है। इसी बीच आयकर विभाग एक नया नियम लेकर आया है कि अगर कोई व्यक्ति एक तय सीमा से अधिक पैसा बैंक के माध्यम से अपने अकाउंट में जमा करवाता है तो आयकर विभाग उस पैसे पर 60 प्रतिशत तक टैक्स लगा सकता है। चलिए आपको समझाते है कि क्या है पूरा मामला (Income Tax News)।
इस कारण देना पड़ सकता है 50 फीसदी से अधिक टैक्स
अगर आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा कर रहे है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक में मोटी रकम जमा कर रहे है जिसका कोई सोर्स नहीं है कि वह पैसा आया कहा से है या किसने दिया है तो आयकर विभाग द्वारा आप पर कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि जिन पैसों का सोर्स नहीं होता है उन्हें विभाग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या फिर अवैध वित्तीय गतिविधि माना जाता है। जिसकी वजह से विभाग द्वारा पूरे 60 फीसदी तक का टैक्स लगाया जा सकता है।
इतन लाख रूपये तक जमा करने पर देनी होगी जानकारी – Income Tax News
अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर कितना पैसा जमा करते वक्त सोर्स की जानकारी देनी होती है तो हम आपको बता दें कि अगर आप 10 लाख से अधिक कैश बैंक में जमा करते है तो आपको सोर्स की जानकारी देनी होता है। वहीं अगर किसी का चालू खाता है तो उसे जमा बैंक में कैश जमा करने के लिए 50 लाख रूपये तक छूट दी गई है। गौरतलब है कि 50 लाख रूपये तक ज्यादातर व्यक्ति वहीं जमा करते है जिनका खुद का व्यवसाय हो (Income Tax News)। आयकर विभाग का मकसद धोखाधड़ी से किए गए जमा पैसे के तहत जानकारी प्राप्त करना है और उसपर कार्रवाई करना है।