Saturday, November 16, 2024
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ध्यान दें! ITR दाखिल करते समय अब करदाता नहीं कर सकेंगे विदेशी संपत्तियों की हेर फेर, विशेष जागरूकता अभियान की हुए शुरुआत

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करते समय करदाताओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत करदाताओं को विदेशी संपत्ति की जानकारी देने में होती है। कई बार ITR में विदेशी संपत्ति का सही जानकारी नहीं देने के कारण आयकर विभाग द्वारा करदाता को नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए CBDT ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिसका उद्देश्य उन करदाताओं के लिए है जो विदेशी संपत्ति अपने आईटीआर में सही तरीके से दाखिल नहीं करते है। (Income Tax News)।

CBDT ने शुरू किया विशेष जागरूकता अभियान

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि “सीबीडीटी ने करदाताओं को अनुसूची विदेशी संपत्तियों को सही ढंग से पूरा करने और अपने आईटीआर में विदेशी स्रोतों से आय की रिपोर्ट करने में सहायता करने के लिए मूल्यांकन वर्ष (एवाई) 2024-25 के लिए एक अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है।(Income Tax News) इस अभियान के हिस्से के रूप में, उन निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर जमा कर दिया है”।

विशेष जागरूकता अभियान से कैसे होगा करदाताओं को फायदा?

मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करते वक्त विदेशी संपत्ति रखने वाले करदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सीबीडीटी ने यह विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन लोगों को याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है,

जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपने प्रस्तुत आईटीआर में विदेशी संपत्तियों की अनुसूची पूरी तरह से पूरी नहीं की है, खासकर उच्च मूल्य वाली विदेशी संपत्तियों से जुड़े मामलों में (Income Tax News)।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर विभाग ने दिया जोर

गौरतलब है कि विभाग ने आगे लिखा कि “सीबीडीटी को उम्मीद है कि सभी पात्र करदाता इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी कर जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे।(Income Tax News) यह प्रयास पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है”। गौरतलब है कि समय- सयम पर विभाग द्वारा ऐसे अभियान चलाए जाते है।

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