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Income Tax News: वेतनभोगी करदाता ध्यान दें। 15 जून से पहले आईटीआर दाखिल करने से हो सकता है भारी नुकसान, जानें डिटेल

Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई करदाताओं ने आईटआर दाखिल भी कर दिया है।

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कई करदाताओं ने आईटआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। वहीं अब वेतनभोगी करदाताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई विशेषज्ञ सलाह देते है कि अगर आप वेतनभोगी है तो आप 15 जून के बाद ही आईटीआर फाइल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई फायदे मिलेंगे। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

15 जून के बाद आईटीआर दाखिल क्यों करें?

दरअसल, फॉर्म-26AS यानी वार्षिक सूचना विवरण 15 जून तक आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी पूरी तरह से अपडेट है। आमतौर पर AIS और फॉर्म-26AS का डेटा 31 मई तक अपडेट किया जाता है। हालाँकि, कुछ जानकारी पहले भी उपलब्ध हो सकती है। ये सभी डेटा इनकम टैक्स चुकाने के लिए जरूरी हैं। सही और सटीक जानकारी होने से आईटीआर भरना आसान हो जाता है। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को भी 15 दिन के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाता है।

आईटीआर दाखिल की अंतिम तारीख 31 जुलाई

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो उसे बारी जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि अगर कोई करदाता अधूरी जानकारी के साथ आईटीआर दाखिल करता है तो उसे भी भारी नुकसान हो सकता है। अगर कोई करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म में गलत जानकारी देता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए नौकरीपेशा लोगों को इंतजार करने की सलाह दी जाती है। गौरतलब है कि नौकरीपेशा लोग अपनी कंपनी से आईटीआर भरने के लिए जरूरी कागज की मांग कर सकते है।

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