Friday, October 18, 2024
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Income Tax News: ध्यान दें! स्पेशल कैटेगरी टैक्सपेयर्स इस तारीख तक दाखिल करें अपना ITR, नहीं तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना; जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आम करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 को ही खत्म हो गई थी। हालांकि अभी करदाता आईटीआर दाखिल कर सकते है लेकिन उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अभी भी स्पेशल कैटेगरी टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने की तारीख में कुछ समय बाकी रह गया है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी (Income Tax News)।

कौन होते है स्पेशल कैटेगरी टैक्सपेयर्स?

बता दें कि व्यवसाय (निजी लिमिटेड कंपनियां, ओपीसी, एलएलपी ) ट्रस्ट, कॉलेज, राजनीतिक दल (ऑडिट मामले) वाले टैक्पेयर्स को 31 अक्टूबर या उससे पहले आईटीआर दाखिल करने अनिवार्य है। इससे पहले ऑडिट टैक्स रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2024 थी। बता दें कि अगर कोई टैक्सपेयर्स टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं करता है और आईटीआर दाखिल कर देता है तो वह आईटीआर आमान्य होगा (Income Tax News)।

31 अक्टूबर 2024 है अंतिम तारीख

आपको बता दें कि स्पेशल कैटेगरी टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2024 है। (Income Tax News) बता दें कि अगर कोई 31 अक्टूबर के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो उस टैक्सपेयर्स से आयकर विभाग द्वारा भारी जुर्माना लिया जा सकता है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बिना ITR दाखिल करना संभव?

एक करदाता जो धारा 44एबी के तहत टैक्स ऑडिट के अधीन है, वह पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल किए बिना भी अपना आईटीआर जमा कर सकता है।” हालांकि, ऐसे मामले में दाखिल किए गए आईटीआर को अवैध या दोषपूर्ण माना जाने की संभावना अधिक है। आसान भाषा में कहा विभाग द्वारा उस आईटीआर को अवैध माना जाएगा। मालूम हो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2024 थी। जिसे आयकर विभाग ने बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया था।

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