Income Tax News: हर करदाता चाहता है कि उसपर आयकर का बोझ कम से कम हो। हालांकि बहुत से करदाताओं के पास निवेश के अलग अलग विकल्प होते है। जिससे करदाता अपना टैक्स बचा सकता है। वहीं टैक्स बचत में आप अपने परिवार वालों की भी मदद ले सकते है। इन चार तरीकों से आप अपनी परिवार की मदद से अपना टैक्स बचा सकते है।
गैर कार्यरत पत्नी के माध्यम से निवेश
अगर आपकी पत्नी कही कार्यरत नही है तो आप अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर पैसे दे सकते है। जिससे आपकी पत्नी कही निवेश कर टैक्स बचा सकती है जैसे- सालाना 1.5 लाख रूपये आप अपनी पत्नी के नाम सेपब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते है तो इसमे आपका कोई भी टैक्स नही लगता है। इसके माध्यम से आप अपने जीवनसाथी का वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करते है।
माता- पिता के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट(FD) करके
फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स बचाने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप अपने माता- पिता के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट करते है तो आपको टैक्स बचत के साथ- साथ एफडी पर अच्छा खासा सालाना ब्याज भी मिलता है।
वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से निवेश करके
वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर माता-पिता या दादा-दादी के नाम पर निवेश करने पर कर-मुक्त ब्याज मिल सकता है। सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम(SCSS) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जिन सीनियर सिटिजन की आयु 60 साल से अधिक है तो 3 लाख तक आयकर छूट का लाभ ले सकते है। वहीं अगर उनकी आयु 80 साल से अधिक है तो 5 लाख तक आयकर छूट का लाभ ले सकते है।
अपने बच्चों के नाम पर कर सकते है निवेश
अपने बच्चों के माध्यम से निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते है। जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो आप सालाना 1.5 लाख रूपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश कर टैक्स बचा सकते है। वहीं बच्चों के भविष्य के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
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