Thursday, October 24, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! आईटीआर दाखिल करने के बाद इन तरीकों से कर सकते है E-Verify, जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। आपको बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। हालांकि करदाताओं को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर उसे सत्यापित करना अनिवार्य है। चलिए आपको बताते है किन तरीकों से आप आईटीआर दाखिल करने के बाद ई-वेरिफाई कर सकते है।

इन तरीकों से कर सकते है ई-वेरिफिकेशन

नेट बैंकिंग – यदि आपका बैंक सुविधा प्रदान करता है, तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न कर सकते हैं।

इस विधि के लिए आपको अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और आयकर ई-फाइलिंग के लिए ईवीसी जेनरेट करने के विकल्प का चयन करना होगा।

ओटीपी – बता दें कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। गौरतलब है कि यह ओटीपी करदाता के आईटीआर को सत्यापित करने के लिए ईवीसी के रूप में कार्य करता है।

एटीएम- गौरतलब है कि इसमे करदाता को संबंधित एटीएम में जाना हातो है और इनकम टैक्स ई फिलिंग के विकल्प पर क्लिक करना होगा। और आपको एक ईवीसी कोड प्राप्त हो जाएगा।

Income Tax News: डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

मालूम हो कि आपके आईटीआर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने के लिए डीएससी का उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर कंपनियों या व्यक्तियों जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनके खातों का आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है।

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