Income Tax News: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं और साल 2021-22 और 2022-23 में अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। हो सकता है कि आपको अपने आईटीआर में कुछ गलतियां सुधारने की जरूरत पड़े। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि उसे कुछ आयकर रिटर्न और तीसरे पक्ष की जानकारी में गलतियों (आईटीआर विवरण बेमेल) मिली हैं, जिन्हें करदाताओं को ठीक करना होगा।
Income Tax News: CBDT ने क्या कहा?
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न और तीसरे पक्ष से प्राप्त लाभांश और ब्याज आय की जानकारी में गलतियां मिली हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in (https://eportal.incometax.gov.in) अनुपालन पोर्टल करदाताओं के लिए उपलब्ध है। अपने विचार व्यक्त करने के लिए।
आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है। (Income Tax News) इसमें कहा गया है कि कई मामलों में करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है। फिलहाल ई-फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 2022-23 से जुड़ी जानकारी में विसंगतियां पाई गई हैं।
Income Tax News: करदाताओं के पास अब क्या विकल्प हैं?
बता दें कि करदाताओं को विसंगतियों के सुधार के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in’ के अनुपालन पोर्टल की स्क्रीन पर उपाय किए गए हैं। सीबीडीटी ने कहा, विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल के जरिए भी विसंगति के बारे में सूचित किया जा रहा है।
इसमें कहा गया है कि जो करदाता विसंगति को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं, वे आय कम बताने के मामले को सुधारने के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि पहचानी गई विसंगतियों का विवरण पोर्टल पर ‘ई-सत्यापन’ टैब के तहत उपलब्ध होगा।