Income Tax News: अगर आप भी आईटीआर भरते है तो यह खबर आपके लिए है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आधिकारिक तौर पर आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म, विशेष रूप से आईटीआर-2 और आईटीआर-3 जारी कर दिए हैं। इन फॉर्मों का उपयोग विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें विशिष्ट प्रकार की आय वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए। आपको बता दें कि ITR-2 और ITR-3 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।
Income Tax News: आईटीआर-2 फार्म किसे दाखिल करना चाहिए?
जिन्होंने आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भरा हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली(HUF) को आईटीआर-2 भरना होगा।
●जिनकी आय 50 लाख से अधिक है।
●किसी साझेदारी फर्म से प्राप्त किए गए, किसी भी नाम से कमीशन या पारिश्रमिक।
●यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय जैसे पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, आदि को उनकी आय के साथ जोड़ा जाना है। यदि ऐसी आय उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में आती है।
●आईटीआर-1 दाखिल करने के पात्र नहीं हैं।
Income Tax News: जोड़े गए कुछ नए नियम
नए नियमों के मुताबिक आपको (LEI) यानि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का विवरण देना होगा। बता दें कि एलईआई एक 20 अंकों का यूनिक कोड होता है। यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में आपकी पहचान कर सकता है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल को दिए गए चंदे का पूरा विवरण और विकलांग व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट में हुए खर्च का विवरण को भी ऑडिट में दिखाना होगा।
Income Tax News: इन दस्तावेज की होगी जरूरत
आईटीआर भरने के लिए नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म(16A) की जरूरत पड़ेगी। एफडी या सेविंग अकाउंट पर मिले ब्याज पर टीडीएस भरा है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा फॉर्म (26AS) देना होगा। कैप्टिल गैन्स पर प्रॉफिट या लॉस की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही प्रॉपर्टी से मिले रेंट का ब्यौरा और हानि होने पर संबंधित दस्तावेज देना होगा।
Income Tax News: आईटीआर-3 फॉर्म किसे दाखिल करना चाहिए?
जो व्यक्ति आईटीआर 1,2, और 3 फॉर्म भरने के योग्य नहीं है। तो उन्हें आईटीआर-3 फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति या एचयूएफ को बिजनेस यो प्रोफेशन से इनकम हुई है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।