Income Tax News: जिन करदाता ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नही किया था उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। 31 दिसंबर की तारीख बहुत अहम थी। वहीं फीस के साथ आईटीआर फाइल करने के अलावा आपके मूल आईटीआर में किसी तरह की गलती हो गई है तो उसे सुधारने का भी यह आखिरी मौका था। रिवाइज्ड आईटीआर को इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत फाइल किया जा सकता है।
31 दिसंबर 2023 थी इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख
जिन करदाता ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब आपको परेशानी हो सकती है अगर आप ऐसा करने से चूकते है तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 23F के मुताबिक 5 लाख रुपये से कम की सालाना इनकम वाले लोगों को लेट आईटीआर फाइल करने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख से अधिक सालाना इनकम वाले लोगों को 5000 रूपये का जुर्माना देना होगा। ई-फाइलिंग पूरा करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपके आईटीआर को पूरा नहीं माना जाएगा और ई-फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
31 दिसंबर को भी आईटीआर नही भर पाए तो क्या करे
खबरों के मुताबिक आयकरदाता के लिए रिटर्न भरना जरूरी होता है। इसके कई लाभ होते हैं। 31 जुलाई की सीमा चूकने वाले लोगों के लिए 31 दिसंबर आखिर मौका है। अगर यह तारीख भी चूक जाते हैं तो अप्रैल, 2024 तक आईटीआर-यू दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ संबंधित मूल्यांकन वर्ष समाप्त होने के बाद ही उठा सकते हैं।
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