Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! इस तारीख तक जमा करे अपना एडवांस टैक्स नही तो देना पड सकता मोटा ब्याज, जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: एडवांस टैक्स जमा करन की तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप तय सीमा पर भुगतान करने पर चूक जाते है तो आपको उसपर ब्याज देना पड सकता है। बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 208 के तहत कोई भी व्यक्ति जिनकी अनुमानित टैक्स एक वित्तीय वर्ष में 10000 रूपये या उससे अधिक है तो उसे एडवांस टैक्स भुगतान करना जरूरी है। बता दें कि वेतनभोगी लोगों को यह समझने की जरूरत है। (Income Tax News) कि ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ से आय के मामले में उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

सेल्फ एंप्लॉयड के लिए एडवांस टैक्स नियम

सेल्फ एंप्लॉयड लोगों के लिए एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य है। बता दें कि ऐसे लोग जो कानून चिकित्सा और अकाउंटेंसी व्यवसायों से जुड़े है। उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है। गौरतलब है कि एडवांस टैक्स को चार किश्तों में जमा किया जाता है। इसका भुगतान वित्तीय वर्ष 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक करना होता है। वहीं अनुमानित कर 1: 15% भुगतान 15 जून तक, 45% भुगतान सितंबर तक, 75% भुगतान दिसंबर तक और 100% भुगतान मार्च तक आवश्यक है।

Income Tax News: 15 मार्च 2024 है अंतिम तारीख

यदि आप स्व-रोज़गार हैं और आपने अनुमानित कराधान योजना का विकल्प चुना है, तो आपको केवल एक बार अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आपको जनवरी से मार्च (चौथी तिमाही) के दौरान करना होगा। आपके लिए इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च होगी।

Income Tax News: टैक्स नही चुकाया तो क्या होगा?

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

यदि आप समय सीमा तक एडवांस का भुगतान नहीं करते हैं या आपकी भुगतान राशि कम है, तो पूरे कर का भुगतान होने तक कर या कमी राशि पर 1% का साधारण ब्याज लिया जाएगा। राशि पर ब्याज तभी लिया जाता है जब 15 जून तक भुगतान किया गया अग्रिम कर 12% से कम हो, 15 सितंबर तक भुगतान किया गया अग्रिम कर 36% से कम हो, 15 दिसंबर तक भुगतान किया गया अग्रिम कर 75% से कम हो और अग्रिम भुगतान किया गया हो 15 मार्च तक 75% से कम है। टैक्स 100 फीसदी से भी कम है।

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