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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! ITR दाखिल करते समय भूल कर भी न करें यह गलतियां नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना; जानें डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर भी दाखिल कर दिया है।

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर भी दाखिल कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। वहीं अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं की है तो यह खबर आपके आपके काम की हो सकती है। आज इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कुछ ऐसा गलतियों के बारें में जो आईटीआर दाखिल करते समय करदाता करते है। जिनके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

समय सीमा खत्म होने के बाद आईटीआर दाखिल करना

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर कोई करदाता आईटीआर 31 जुलाई के बाद दाखिल करता है तो आयकर विभाग की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है। तय समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर करदाता को 1 हजार से लेकर 10000 रूपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

व्यक्तिगत जानकारी गलत देना

व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पैन नंबर और बैंक विवरण में त्रुटियां जटिलताओं का कारण बन सकती हैं। इन गलतियों के परिणामस्वरूप रिटर्न अस्वीकार हो सकता है या रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

गलत आईटीआर फॉर्म का चयन

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करते समय करदाता को एक आईटीआर फॉर्म चुनना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट पर कई तरह के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध है जैसे फॉर्म -1, फॉर्म – 4 आदि। अगर करदाता गलत आईटीआर फॉर्म का चुनाव करते है तो उनका अस्वीकृत हो सकता है या रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसिलए आईटीआर दाखिल करते समय सही फॉर्म का चयन आवश्य करें।

ITR वेरिफाई नहीं करना

आईटीआर दाखिल करने के बाद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आईटीआर को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। कई करदाता इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं, जिससे उनका रिटर्न अमान्य हो जाता है। सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग के माध्यम से या सीपीसी कार्यालय को एक हस्ताक्षरित भौतिक प्रति भेजकर किया जा सकता है।

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