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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! 15 जून तक दाखिल करें एडवांस आईटीआर, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान; जानें डिटेल

Income Tax News: दरअसल आयकर विभाग ने एंडवास आईटीआर को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी है।

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Income Tax News: अगर आप भी एडवांस आईटीआर दाखिल करते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल आयकर विभाग ने एंडवास आईटीआर को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी है। मालूम हो कि एडवांस इनकम टैक्स सैलरी, बिजनेस और फ्रीलासिंग करने वाले उन लोगों को जमा करना होता है जिनकी टैक्स देनादारी 10000 रूपये से अधिक होती है।

आयकर विभाग ने दी जानकारी

बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “कृपया ध्यान दें करदाता! एक वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स का भुगतान चार किस्तों में करना होता है।

कृपया नियत तारीखों की जांच करें और उसके अनुसार अपने भुगतान की योजना बनाएं। 15 जून, 2024 तक एडवांस टैक्स की अपनी पहली किस्त का भुगतान करना न भूलें”।

एंडवास इनकम टैक्स की किस्त जमा करने की तारीख

●15 जून 2024 तक – कुल टैक्स की देनदारी का 15 प्रतिशत

●15 सितंबर – कुल टैक्स की देनदारी का 45 प्रतिशत

●15 दिसंबर – कुल टैक्स की देनदारी का 75 प्रतिशत

●15 मार्च – कुल टैक्स की देनदारी का 100 प्रतिशत

कौन भर सकता है एडवांस इनकम टैक्स

आपको बता दें कि वह लोग जो सैलरी, बिजनेस और फ्रीलासिंग के जरिए आय अर्जित करते है और उन पर इनकम टैक्स की देनदारी टीडीएस घटाकर एक वित्तीय वर्ष में 10000 रूपये से अधिक होती है तो उन्हें एडवांस इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है।

एडवांस इनकम टैक्स नही भरने पर क्या होगा

मालूम हो कि एडवांस टैक्स का भुगतान ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति तय समय पर एडवांस इनकम टैक्स नहीं भरता है तो विभाग की तरफ से भारी जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि एडवांस आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जून 2024 है।

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