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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री होगा फंड और पेंशन, जानें कैसे मिलेगा लाभ  

Income Tax News करदाता ध्यान दें! रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री होगा फंड और पेंशन पेंशन और टैक्स

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: सभी भारतीय नागरिकों के लिए वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। रिटायर होते वक्त कर्मचारी को पेंशन, ग्रेच्यूटी, और कर्मचारी भविष्य निधि पर टैक्स देना होता है। भारत में एंप्लॉयर द्वारा रिटायरमेंट दिए जाने वाले लाभों में पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPF) शामिल है। इन लाभों पर वेतन के तहत, वेतन के बदले लाभ पर  धारा-17 सी के तहत टैक्स लगाया जाता है। यह ध्यान देना चाहिए की रिटायरमेंट के लाभ कुछ कारको पर निर्भर करता है। जिसमे लाभ का प्रकार, प्राप्त रकम, व्यक्ति की कर स्थिति शामिल है।

पेंशन और टैक्स

सभी रिटायर्ड कर्मचारी ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक को पेंशन का लाभ मिलता है। भारत में पेंशन एक सबसे महत्तवपूर्ण रिटायरमेंट लाभो में से एक है। खासकर अगर उनके पास सरकारी नौकरी है। भारत में पेंशन का पैसा एक साथ दे दिया जाता है या फिर हर महीने भत्ते के रूप में  दी जाती है। वहीं यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकारी और गैर- सरकारी कर्मचारी दोनों के टैक्स भरने में अंतर होता है। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एक साथ मिली राशि जिसे पेंशन के रूप में जाना जाता है, उन पैसों पर कोई भी टैक्स नही लगता है। गैर सरकारी कर्मचारी को जिन्हें ग्रेच्यूटी राशि घटाकर 100 प्रतिशत पेंशन मिलता है। उसमे से उन्हें 50 प्रतिशत पर टैक्स देना होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि और टैक्स

कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) और टैक्स कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) राशि  के रिटायरमेंट के बाद निकालने पर टैक्स से छूट मिलती है। आयकर (आईटी) अधिनियम के अनुसार, रोजगार समाप्ति की तिथि पर कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि को कर से छूट दी गई है। वहीं अगर कर्मचारी ने 5 साल या उससे अधिक एक ही कंपनी में अपना योगदान दिया है तो भी टैक्स में छूट का प्रावधान है।

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