Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए अंतिम तारीख की घोषणा की है। बजट 2022 धारा 139(8) के तहत अपडेटेड रिटर्न पेश किया गया था। इसके तहत सरकार करदाता को एक निश्चित समय सीमा प्रदान करती है अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए। वहीं अगर करदाता एक तय समय पर आईटीआर नही भरते है तो आयकर विभाग की तरफ से उनपर भारी जुर्माना भी लग सकता है।
आयकर विभाग ने क्या कहा?
आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानाकरी देते हुए लिखा कि “कृपया ध्यान दें करदाता! निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए अपना अद्यतन आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। आप 31 मार्च, 2024 तक निर्धारण वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपना अद्यतन आईटीआर भी दाखिल कर सकते हैं, और बाद में उच्च कर का भुगतान करने से खुद को बचा सकते हैं। देर न करें, आज ही फाइल करें!”
क्या होता है अपडेटेड आईटीआर
बजट 2022 धारा 139(8) के तहत अपडेटेड रिटर्न पेश किया गया था। इस सरकार आपको एक तय समय देती है आईटीआर भरने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई करदाता एक तय समय में किसी कारण से आईटीआर नही भर पाता है तो वह अपेडेटेड आईटीआर भर सके।
Income Tax News: अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे करें?
सबसे पहले आपको टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर – यू फॉर्म का चयन करना होगा। वहीं अगर आपने रिफंड क्लेम किया है तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा करदाता को अतिरिक्त आय को अपडेट करना होगा और फिर फॉर्म भरने के बाद अपना रिटर्न वेरीफाई करना होगा।