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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! इस तारीख तक लिंक करें अपना पैन-आधार कार्ड नहीं तो हो सकता है तगड़ा नुकसान, जानें डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसी बीच आयकर विभाग ने आईटीआर से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा की है। बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख के बारे में बताया है। अगर करदाता यह नहीं करते है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

31 मई 2024 है अंतिम तारीख

बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि

“कृपया ध्यान दें करदाता! सीबीडीटी परिपत्र संख्या 6/2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2024 का लाभ उठाने के लिए, 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना याद रखें। यहां आपके पैन को आधार से लिंक करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरण दिए गए हैं”।

पैन-अधार लिंक नहीं करने पर हो सकता है नुकसान

गौरतलब है कि पैन-आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 है। हालांकि आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है अगर कोई करदाता जिनका पैन- आधार कार्ड लिंक नही है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि अगर पैन- आधार कार्ड लिंक नहीं किया गया तो 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा आईटीआर दाखिल करने में भी दिक्कत आ सकती है। वहीं करदाताओं को टैक्स बैनिफिट का लाभ भी नहीं मिलेगा।

आपका आधार-पैन कार्ड लिंक है या नहीं

●सबसे पहले करदाता को इनकम टैक्स की अधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा।

●होमपेज पर आधार लिंक दिखेगा उसपर क्लिक करें।

●नया पेज खुलेगा उस पार अपना आधार कार्ड और पैन की जानकारी दर्ज करें।

●उसके बाद View Link Aadhar Status पर क्लिक करें।

आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा की आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं।

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