Income Tax News: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने पैन कार्ड लिंक नही कराया उनका पैनकार्ड निष्क्रिय कर दिया है। पैन कार्ड बंद होने से करदातोओं को काफी दिकक्तों का सामना करना पड़ता है। मालूम हो कि जब कोई करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने जाता है तो इस काम के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। अब करदाताओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अब आईटीआर कैसे भर सकते है। पैन कार्ड न होने पर आपको परेशानी हो सकती है लेकिन आप आईटीआर भर सकते है।
Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो भी आप अपना आईटीआर दाखिल कर सकते है। गौरतलब है कि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से शुरू होते ही आयकर रिटर्न दाखिल करने का काम भी रफ्तार पकड़ने लगेगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है उसकी समय सीमा जुलाई तक है। यानि वित्त वर्ष 2023-24 आंकलन वर्ष 2024-25) का लिए ऐसे करदाता जिन्हे ऑडिट की जरूरत नही है वह 31 जुलाई 2024 आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते है।
बिना पैन कार्ड ऐसे दाखिल कर सकते है आईटीआर
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आप आईटीआर भरते समय आधार ओटीपी की मदद ले सकते है। बता दें कि बंद पैन के मामले में आधार ओटीपी सत्यापन की मदद से आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। इसके बाद रिटर्न बेरिफाई करने के लिए करदाताओं को नेट बैंकिंग, एटीएम आदि वैकल्पिक तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जेनरेट करना होगा।